Wednesday, June 3, 2020

चर्चा प्लस - ताला खुला है पर ख़तरा नहीं टला है - डाॅ शरद सिंह


Dr (Miss) Sharad Singh    
चर्चा प्लस
ताला खुला है पर ख़तरा नहीं टला है
 - डाॅ शरद सिंह

         सब्र  से  इम्तिहान  देना है
         मौत से ज़िंदगी को लेना है
एक सुहानी सुबह। एक छोटा दूकानदार पूजापाठ कर के तैयार होता है। उसके चेहरे पर चमक है। उसके पत्नी-बच्चों के मन में उत्साह है। उसके माता-पिता उसे आशीर्वाद देते हैं। भले ही इन सभी के मन में एक भय है, कोरोना संक्रमण का। लेकिन 68 दिन बाद अपनी छोटी-सी दूकान खोलने और रोजी-रोटी की ओर एक बार फिर कदम बढ़ाने का उत्साह उसे कोरोना संक्रमण के डर को पीछे छोड़ देता है। वह अपने चेहरे पर मास्क पहन कर घर से बाहर निकलता है। जब वह अपनी दूकान के सामने पहुंचता है तो बंद शटर को देख कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने साथ लाई अगरबत्ती जला कर अपने इष्टदेव को याद करते हुए अपनी बंद दूकान का शटर खोलता है। पूरे 68 दिन बाद। वह उन दूकानदारों में से था जिसे लाॅकडाउन के दौरान दूकान खोलने की अनुमति नहीं मिली थी। एक रात पहले तक वह धड़कते दिल से लाॅकडाउन 5.0 की प्रतीक्षा कर रहा था जिसमें उसका भविष्य तय होना था। लेकिन उस संशय से परे अनलॉक की घोषणा की गई। जिससे उसे अपनी दूकान खोलने की छूट मिल गई। कुछ शर्तों के साथ। ये शर्तें मौत से ज़िन्दगी हासिल करने की शर्तें हैं। बेहद जरूरी। यह कोई कहानी नहीं है। यह सच्ची घटना है जो लाॅकडाउन अनलाॅक होने पर घटित हुई।
Charcha Plus Column by Dr Sharad Singh, 03.06.2020
.     24 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी उसके बाद 31 मई तक चार चरणों में लॉकडाउन रहा। कोरोना वायरस के कारण लगा लॉकडाउन अब खत्म हो गया है। इस बार लॉकडाउन की जगह अनलॉक शब्द का प्रयोग किया गया है। यद्यपि कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक रहेगा। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अनलाॅक की घोषणा करते हुए कहा कि- ‘‘लॉकडाउन के चौथे चरण के समाप्त होने के बाद पांचवा चरण अनलॉक 1.0 चरण होगा। हम इसमें भारत सरकार की गाइड लाइन का पूरा पालन करेंगे। साथ ही प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां संचालित करेंगे। ’’ इस अनलाॅक के लिए जो गाईडलाईन जारी की गई है उसमें जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्ला, कॉलोनी इत्यादि क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया में 30 जून, 2020 तक लॉकडाउन यथावत् लागू रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश का शेष क्षेत्र सामान्य क्षेत्र होगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इस दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून 2020 से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल प्रारंभ होंगे। अभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगीं। परंतु 12वीं की परीक्षाओं हेतु विद्यालय खोले जाएंगे। बाद में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि को खोलने का निर्णय सभी लोगों के साथ परामर्श कर जुलाई में लिया जाएगा। प्रदेश में सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष मैरिज गार्डन आदि। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक,  सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी सभाएं आदि गतिविधियां पूर्णरूप से बंद रहेंगी। इन्हें पुनः प्रारंभ करने का निर्णय बाद में लिया जाएगा। इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों की एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं। भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं। देवास, खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी-आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं परंतु स्टैंड अलोन दुकानें व मोहल्ले की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगीं। इनके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। सभी शासकीय और प्रायवेट कार्यालय इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ और शेष प्रदेश में पूरी क्षमता से खोले जाएंगे। उन्हें स्क्रीनिंग और स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। थर्मल स्केनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास द्वारों और सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। कार्यस्थलों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी हो, पारियों के बीच पर्याप्त अंतराल हो, कर्मचारियों के भोजन के अवकाश का समय अलग-अलग हो, आदि। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान, फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट (2 गज) की दूरी बनाएं रखनी चाहिए। एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को दुकान मे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। विवाह संबंधी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं। अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है।

यह अनलाॅक एक बार फिर जनजीवन को पटरी पर वापस लाने का सुअवसर देगा। लेकिन एक चूक 68 दिन की तपस्या पर पानी फेर सकती है। संक्रमण से बचाव के नियमों को हमें ईमानदारी से अमल में लाना होगा। हम सभी को यह याद रखना होगा कि लाॅकडाउन से अनलाॅक होने का मतलब है कि अभी ताला खुला है लेकिन संकट नहीं टला है।        
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(दैनिक सागर दिनकर में 03.06.2020 को प्रकाशित)
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