दैनिक जागरण में प्रकाशित मेरा विशेष लेख "अनलॉक 4.0 : सतर्क रहें जब ढाबा और होटल में खाने जाएं" 🚩
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अनलॉक 4.0 : सतर्क रहें जब ढाबा और होटल में खाने जाएं
- डॉ. (सुश्री) शरद सिंह
1 सितम्बर से अनलॉक 4.0 शुरू हो गया है जो 30 सितंबर तक जारी रहेगा। इसकी गाईड लाईन पहले ही जारी कर दी गई थी। मध्यप्रदेश में इसमें संशोधन भी किया जा चुका है। मसलन, पहले रविवार को लॉेडाउन से मुक्त कर दिया गया था किन्तु दूसरे आदेश में रविवार का लॉकडाउन जारी रखे जाने की सूचना दी गई। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को कम करने के लिए बीते मार्च महीने में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जो लॉकडाउन 2.0, 3.0, 4.0 तक चला। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक के माध्यम से देश को एक बार फिर पुरानी ज़िन्दगी लौटाने की कोशिश की जा रही है। अनलॉक-4 की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 1 सितम्बर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम और अन्य सभाओं में 100 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है। इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग करना जरूरी होगा।
गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक को लेकर जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। पहले इसके लिए केंद्र ने राज्यों को छूट दे रखी थी। अनलॉक 4.0 में लोगों की अंतर-राज्यीय और सामानों की अंतर-राज्यीय गतिविधि पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। मेट्रो रेल को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की अनुमति दी गई है। आगामी 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी गई है। जबकि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। गाईड लाईन के अनुसार कन्टेन्मेंट जोन्स के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। ऑनलाइन, डिस्टेंस लर्निंग की इजाजत जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
मनोरंजन के क्षेत्र में 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिएटर्स को खोले जाने की अनुमति रहेगी। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी।
होटल, ढाबे आदि को खोले जाने की अनुमति सशर्त पहले ही दी जा चुकी है। अर्थात् कोरोना गाईडलाईन का पालन करते हुए होटल, ढाबे आदि खुले रखे जा सकते हैं। जिसके चलते अनलॉक 3.0 में ही लोगों ने होटलों और ढाबों पर जाना आरम्भ कर दिया था। जहां कोरोना गाईड लाईन का सख़्ती से पालन किया जा रहा है, उन होटलों या ढाबों में उपभोक्ताओं को कोई ख़तरा नहीं है लेकिन अनेक ऐसे ढाबे या छोटे होटल हैं जहां गाईड लाईन का पालन पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। यूं भी दूषित और सड़ी गली सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना अधिरोपित करने के साथ दंड का प्रावधान है। दूषित पदार्थ का सैंपल लेकर उसकी जांच में दूषित अथवा मिलावट सिद्ध होने पर यह कार्रवाई खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा संबंधित दुकानदार के खिलाफ की जाती है। खाद्य सुरक्षा विभाग के नियमानुसार आदर्श खाद्य सामग्री के जो कानून किसी दुकान या रेस्टोरेंट पर लागू होते हैं, वही नियम किसी साधारण ठेलों पर सामान बेचने वाले विक्रेता पर भी लागू होते हैं। अगर किसी खाद्य सामग्री में कोई कमी या मिलावट पाई जाती है तो पांच हजार रुपये से लेकर पांच लाख तक का जुर्माना ठोंका जा सकता है। बरती गई लापरवाही व अन्य तथ्यों के आधार पर जुर्माने की राशि कोर्ट तय करता है। इसके अलावा दुकानों के साथ ही ठेले वाले को भी खाद्य सामग्री बेचने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) से लाइसेंस लेने का प्रावधान है। इस समय जरूरी है कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के साथ ही कोरोना गाईड लाईन के पालन पर भी कड़ाई से ध्यान दिया जाए। अनलॉक 4.0 में घर से बाहर खाने का चलन और बढ़ेगा। इसके साथ ही संक्रमण के ख़तरे भी और बढ़ेंगे। ताजा आंकड़ें देखें तो देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़कर 36 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 78 हजार 512 नए मामले सामने आए और इस दौरान 971 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 36,21,246 हो गई है वहीं, अब तक 64,469 लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार बन चुके हैं। देश में अभी 7,81,975 एक्टिव मामले हैं। कोरोना संक्रमण का ख़तरा टला नहीं है बल्कि बढ़ा ही है। ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखा जाना जरूरी है कि होटलों या ढाबों पर उन थाली, प्लेटों और चम्मचों को कैसे सेनेटाईज़ किया जा रहा है जिनका वे बार-बार प्रयोग कर रहे हैं। नियमानुसार तो खाद्य परोसे जाने वाले बरतन यानी थाली, प्लेट, कटोरियां, चम्मच, कप, गिलास आदि डिस्पोज़ल होने चाहिए। इनमें से गिलास, कप, चम्मच तो सीधे मुंह के संपर्क में आते हैं अतः इनका डिस्पोज़ल होना बेहद जरूरी है। एक व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के बाद उसे में दूसरे व्यक्ति को इस्तेमान नहीं करना चाहिए। सरकारी तबके को यह ध्यान रखना होगा कि होटलों और ढाबों द्वारा गाईड लाईन का पालन किया जाए। इसके साथ ही ग्राहकों को भी होटल या ढाबे पर जा कर ऑर्डर देने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां गाईड लाईन का पालन किया जा रहा है या नहीं। दरवाज़े पर थर्मल टेस्टिंग को ही समुचित सुरक्षा मान लेने की भूल भारी पड़ सकती है।
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(दैनिक जागरण में 03.09.2020 को प्रकाशित)
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