Friday, February 7, 2025

शून्यकाल | प्राचीन भारत में भी थीं देह-शोषित स्त्रियां | डॉ (सुश्री) शरद सिंह | नयादौर

दैनिक 'नयादौर' में मेरा कॉलम- शून्यकाल
       प्राचीन भारत में भी थीं देह-शोषित स्त्रियां
     - डाॅ. (सुश्री) शरद सिंह
    देहव्यापार स्त्रियों के दैहिक शोषण का का दूसरा नाम है। दुर्भाग्यवश यह प्राचीन काल से हमारे देश में निरंतर विद्यमान रहा है। जहां हमारी संस्कृति में संयम और चारित्रिक दृढ़ता को महत्व दिया गया वहीं स्त्रियों का दैहिक शोषण नानारूपों में विद्यमान रहा। तर्क यहां तक दिए गए कि समाज में वेश्याओं के होने से शेष स्त्रियों के प्रति यौन अपराध कम होते हैं जिसे एक कुतर्क ही कहा जा सकता है। क्योंकि क्या एक स्त्री की अस्मिता बचाने के लिए दूसरी स्त्री की बलि देना न्याय संगत कहा जा सकता है? तो देखिए प्राचीन भारत में स्त्री के दैहिक शोषण के प्रमुख रूप।
    स्त्रियों का दैहिक शोषण वह चाहे जिस रूप में हो किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति के लिए कलंक ही कहा जा सकता है। देहव्यापार स्त्रियों के दैहिक शोषण का का दूसरा नाम है। दुर्भाग्यवश यह प्राचीन काल से हमारे देश में निरंतर विद्यमान रहा है। जहां हमारी संस्कृति में संयम और चारित्रिक दृढ़ता को महत्व दिया गया वहीं स्त्रियों का दैहिक शोषण नानारूपों में विद्यमान रहा। तर्क यहां तक दिए गए कि समाज में वेश्याओं के होने से शेष स्त्रियों के प्रति यौन अपराध कम होते हैं जिसे एक कुतर्क ही कहा जा सकता है। क्योंकि क्या एक स्त्री की अस्मिता बचाने के लिए दूसरी स्त्री की बलि देना न्याय संगत कहा जा सकता है? तो देखिए प्राचीन भारत में स्त्री के दैहिक शोषण के प्रमुख रूप।
    प्राचीन भारत के समाज में गणिकाओं और देवदासियों का भी विशिष्ट स्थान था। ये गणिकाएं और देवदासियां नृत्य, संगीत तथा वादन  द्वारा जनसाधारण का मनोरंजन किया करती थीं। गणिकाओं और देवदासियों में अन्तर था, गणिकाएं जिन्हें नगरवधू भी कहा जाता था, नगर के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समर्पित होती थीं जबकि देवदासियां मन्दिर के प्रति समर्पित होती थीं।  सिन्धु घाटी से उत्खनन में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति के बारे में कुछ विद्वानों का मत है कि यह राजनर्तकी अथवा गणिका की भी हो सकती है। सिन्धु सभ्यता में नृत्य एवं गायन का प्रचलन था अतः इस तथ्य को मानने में कोई दोष दिखाई नहीं देता है कि सैन्धव युग में सार्वजनिक मनोरंजन के लिए जन को समर्पित नर्तकिएं रही होंगी।
      *गणिकाएं* - वे स्त्रियां जो पारिवारिक एवं वैवाहिक संबंधों से मुक्त रह कर अपने कला-कौशल के द्वारा समाज के सभी लोगों का मनोरंजन का कार्य करती थीं, गणिकाएं कहलाती थीं। वे परिवार के सदस्य के रूप में पारिवारिक अनुष्ठानों में भाग नहीं ले सकती थीं किन्तु समाज के द्वारा वे बहिष्कृत नहीं थीं। बौद्ध साहित्य से गणिकाओं का स्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। बौद्धकाल के अनेक गणराज्यों में यह प्रथा थी कि अत्यधिक सुन्दर स्त्री अविवाहित रह कर नृत्य-गान के द्वारा सब का मनोरंजन कर सकती थी। गणराज्य के सब निवासियों द्वारा समान रूप से उपभोग किए जा सकने के कारण ऐसी स्त्रियों को ‘गणिका’ कहा जाता था। वज्जिसंघ की राजधानी वैशाली की अम्बपाली इसी प्रकार की गणिका थी। वह अत्यंत सुन्दर, विदुषी तथा विभिन्न ललितकलाओं में पारंगत थी। महावग्ग के अनुसार वैशाली की यात्रा से लौट कर आए हुए एक श्रेष्ठि ने मगधराज बिम्बसार को यह बताया था कि ‘समृद्ध तथा ऐश्वर्य सम्पन्न वैशाली नगरी में अम्बपाली नाम की गणिका रहती है जो परम सुन्दरी, रमणीया तथा गायन-वादन तथा नृत्य में भी प्रवीण है।’
         बिम्बसार के समय राजगृह में भी एक गणिका थी जिसका नाम सालवती था। मौर्यकालीन गणिकाओं के बारे में कौटिल्य ने ‘अर्थशास्त्र’ में विस्तृत जानकारी दी है। ‘अर्थशास्त्र’ से ज्ञात होता है कि आवश्यकता पड़ने पर गणिकाएं गुप्तचर का कार्य भी करती थीं। प्राचीन ग्रंथों में मथुरा तथा श्रावस्ती की गणिकाओं का भी उल्लेख मिलता है। मथुरा और श्रावस्ती की गणिकाएं अनेक कलाओं में प्रवीण थीं। मानसोल्लास के अनुसार राजा लोग जब कवियों और विद्वानों की गोष्ठियों का आयोजन करते थे उस समय गणिकाओं को भी आमंत्रित किया जाता था। इन्द्रध्वज के उत्सव के समय भी गणिका निगम को निमंत्रण भेजा जाता था। इससे स्पष्ट है कि समाज में गणिकाओं का पर्याप्त आदर था किन्तु एक पारिवारिक स्त्री के रूप में गणिकाओं का समाज में कोई स्थान नहीं था। एक बार गणिका बनने के बाद वे पुनः गृहस्थ स्त्री नहीं बन सकती थीं। उन्हें सार्वजनिक संपत्ति समझा जाता था।
        उल्लेखनीय है कि विभिन्न राजाओं द्वारा व्यभिचार, जुए और पशु-वध को रोकने के प्रयास किए गए किन्तु वेश्यावृत्ति को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि गणिकाओं को समाज द्वारा स्वीकार किया जाता था।
     *देवदासियां* - जैसा कि ‘देवदासी’ शब्द से ही ध्वनित है कि देवदासी वे स्त्रियां होती थीं जिनका कार्य मंदिर के ‘देवता’ की सेवा करना होता था। देवदासी बनाए जाने की प्रक्रिया के अंतर्गत कन्याओं का विवाह मंदिर के प्रतिष्ठापित देवता के साथ कर दिया जाता था। विवाह के बाद उस कन्या का कर्त्तव्य हो जाता था कि वह देवता के प्रति समर्पित रहे तथा तथा किसी पुरुष के प्रति आकृष्ट न हो। देवदासियां किसी पुरुष से विवाह नहीं कर सकती थीं। कुछ व्यक्ति अपनी कन्याओं को मंदिर के लिए अर्पित करते थे। ये देवदासियां मंदिरों में नृत्य करती थीं।  गुजरात के मंदिरों में 20 हजार से अधिक देवदासियां थीं। बंगाल के द्युम्नेश्वर और ब्रह्मानेश्वर मंदिरों में भी अनेक देवदासियां रहती थीं। कटक के निकट शोभनेश्वर शिव मंदिरों में भी अनेक देवदासियां रहती थीं। काश्मीर और सोमनाथपुरम के मंदिर में भी अनेक देवदासियां रहती थीं। जाजल्लदेव चाहमान (1090 ई.) के दो अभिलेखों से स्पष्ट है कि उसने स्वयं इस प्रथा को प्रोत्साहन दिया था।
     कौमुदी महोत्सव,उदक सेवा महोत्सव तथा धार्मिक उत्सवों के अवसर पर देवदासियां नृत्य करती थीं तथा विभिन्न पुरुष उनके साथ सहवास करती थे जिससे धीरे-धीरे देवदासी प्रथा में व्यभिचार व्याप्त होने लगा तथा देवदासी के रूप में स्त्रियों का शोषण बढ़ गया। दक्षिण भारत के मंदिरों में यह प्रथा दीर्घकाल तक अबाध गति से चलती रही।
    *रूपाजीवाएं* - स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपाजीवा कहलाती थीं। नृत्य-गायन जैसी किसी ललितकला में निपुण होना इनके लिए आवश्यक नहीं था। वात्सयायन ने ‘कामसूत्र’ में ऐसी स्त्रियों को कामकला में निपुण बताया है। कौटिल्य के ‘अर्थशास्त्र’ में भी रूपाजीवाओं का उल्लेख मिलता है। रूपजीवाएं भी दैहिक शोषण की शिकार रहती थीं। उन्हें भी सार्वजनिक उपभोग की वस्तु माना जाता था। 
    भारतीय दंडविधान की धारा 1860 से वेश्यावृत्ति उन्मूलन विधेयक 1956 तक सभी कानून सामान्यतया वेश्यालयों के कार्यव्यापार को संयत एवं नियंत्रित रखने तक ही प्रभावी रहे हैं। जिस्मफरोशी को कानूनी जामा पहनाए जाने की जोरदार वकालत की थी। अखिल भारतीय महिला संगठन - एपवा की राष्ट्रीय सचिव कविता कृष्णन का इस विषय पर कहना है कि ‘‘भारत के विभिन्न राज्यों में सेक्स वर्कर के बीच कार्यरत संगठनों के साथ विस्तृत सलाह मशविरे के साथ ही वेश्यावृत्ति को वैध करने की दिशा में बढ़ना चाहिए। पुख्ता होमवर्क किए बिना इस गंभीर मसले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना ठीक नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग की मुखिया को बयान देने की बजाय गहन विचार-विमर्श की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अभी स्थिति यह है कि भारत में सेक्स वर्कर की छवि अपराधी की बनी हुई है। मौजूदा कानून बहुत पेचीदा हैं और उनके खिलाफ हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वेश्यावृत्ति को वैध करने की वकालत करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन शोषित महिलाओं को रोजगार का रास्ता प्रदान किया जाने वाला हो। असल में यह शर्म की बात है। क्या सेक्स वर्कर होने से ही बेरोजगारी की भरपाई हो पाएगी? ’’
सन् 2011 में प्रिया दत्त ने कमाठीपुरा का नाम लिए बिना कहा था कि ‘‘जिस्मफरोशी को वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि यौनकर्मियों की आजीविका पर कोई असर नहीं पड़े। मैं इस बात की वकालत करती हूँ। उन्होंने कहा कि जिस्मफरोशी को दुनिया का सबसे पुराना पेशा कहा जाता है। यौनकर्मियों की समाज में एक पहचान है। हम उनके हकों की अनदेखी नहीं कर सकते। उन्हें समाज, पुलिस और कई बार मीडिया के शोषण का भी सामना करना पड़ता है।’’      
     किन्तु मेरे विचार से  महिमामंडित कर के किसी अनाचार को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। शोषण हर हाल में शोषण ही होता है, चाहे संदर्भ वर्तमान समय का हो अथवा प्राचीन काल का।
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